छत्तीसगढ़

सरायपाली : महुआ शराब पर सराईपाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंबुलकर साहू एवम एसडीओपी सरायपाली श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम में तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली में पदस्थ थाना प्रभारी आशीष वासनिक की कार्यवाही आज दिनांक 19/02/2022 के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि सरायपाली से सरसीवा रोड बिजरा भाटा मोड़ के पास देवनाथ व आरोपी के घर के सामने ग्राम बेहरापाली मे होरीलाल यादव नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब विक्रय हेतु रखा है सूचना पर हमराह स्टाफ घटनास्थल रवाना हुऐ जहां मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर पूछने पर अपना नाम देवनाथ चौहान पिता अहिबरन चौहान उम्र 46 वर्ष साकिन बिजराभाटा थाना सरायपाली जिला महासमुंद व दूसरा ग्राम बेहरापाली में पहुचकर घेराबंदी कर पकड़ कर पूछने पर अपना नाम होरी लाल यादव पिता श्यामलाल यादव उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम बेहरा पाली थाना सराय पाली जिला महासमुंद का होना बताया जिनके अलग अलग कब्जे से 02-02 नग 5- 5 लीटर वाली जरकिन में भरी हुई हाथ भट्टी महुआ शराब जुमला 10-10 लीटर कुल 20 लीटर कीमती ₹4000 को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली मेंअपराध क्रमांक 73 /22 ,74/22धारा 34(2)आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक सुकलाल भोई आरक्षक कमल जांगड़े अनंत वा प्रधान आरक्षक अशोक बाघ आरक्षक अनिल मांझी दिनेश बूढ़ेक व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

छत्तरसिंग पटेल

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