मुंगेली

कलेक्टर ने जारी किया आदेश जिले में खुलीं देशी-विदेशी शराब दुकानें

मुगेली (काकाखबरीलाल). छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ शराब दुकानों को भी खोला जा रहा है. मुंगेली जिले में देशी के बाद विदेशी शराब दुकानों को भी खोल दिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस. एल्मा आदेश जारी किया है. जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित किया है. निर्धारित समय सीमा के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्र मुंगेली, दाऊपारा, पथरिया, सरगांव और लोरमी में संचालित देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होंगी.इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कंतेली, ग्राम जरहागांव, ग्राम गोडखाम्ही, ग्राम डिडौरी में संचालित देशी मदिरा की दुकान और ग्राम अखरार में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होगी. फुटकर मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट बार और क्लबों को रात 10 बजे तक संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है.विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलवरी पिंक-अप व्यवस्था यथावत चालू रहेगी. फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल और कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसपीओ का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

छत्तरसिंग पटेल

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