छत्तीसगढ़

फॉलोअप ख़बर: अवैध प्लाटिंग करने वाले को मिला नोटिस, कार्रवाई का अभाव अवैध कॉलोनी वालों पर कार्रवाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति।

प्रकाश सिन्हा, काकाखबरीलाल/बसना। कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन करते हुए अवैध प्लाटिंग करने का खेल कर रहे उन प्लाट के भूस्वामियों को शासन, प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
गौरतलब है कि बसना न्यायालय तहसीलदार ने 3 लोगों को नोटिस जारी किया था। जिसमें प्रमोद अग्रवाल, गजेंद्र साहू और सुरेश सोनी को नोटिस दिया गया है। वहीं बसना नगर पंचायत द्वारा कलेक्टर महासमुंद को अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले लोगो की सूची भेजे महीनों बीत गए

मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।
विभागीय अधिकारियों की माने तो नगर एवं ग्राम निवेश सिर्फ कालोनी व अन्य निर्माण कार्य के पूर्व एनओसी जारी करने का काम करता है। एनओसी के शर्तों के अनुरूप अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ अवैध प्लांटिंग हुई है तो उस पर नगर एवं ग्राम निवेश का कोई अधिकार नहीं होता है। इस पर कार्रवाई करने का अधिकार नगरीय निकाय का होता है। बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो कई क्षेत्रों में बिना डायवर्सन के कृषि भूमि को पाटकर समतल कर दिया गया है। वहीं कार्रवाई नहीं होने से जमीन दलाल सक्रिय है। खेतों को अवैध रूप से बेधड़क प्लाट में तब्दील किया जा रहा है। कृषि भूमि को कम दामों में खरीदकार ज्यादा कीमत में बेचाने का खेल जोरो से चल रहा है। साथ ही कार्रवाई के अभाव के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं।

क्या है न्यायालय का नोटिस

न्यायालय तहसीलदार बसना जिला महासमुंद ने नोटिस दिनांक 4 जून को अवैध प्लाटिंग के संबंध में जारी हुआ था। जिसमे यह उल्लेख था कि ग्राम बसना, अरेकेल, बंसूला, गढ़पटनी में कालोनाइजर एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन कराए और बिना ले आउट पास कराए आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूखंडों की बिक्री की गई है और बिक्री की जा रही है। जो कालोनाइजर एक्ट के उल्लंघन है। जिसे सात दिवस के भीतर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगो को कालोनाइजर पंजीयन लेआउट सहित न्यायालय में उपस्थित होने तथा नही होने के उपस्थित में एकपक्षीय कार्रवाई करने का उल्लेख नोटिस में दिया गया है।

शहर और गांवों मेंं बिना अनुमति हो रहा निर्माण

शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में जमीन की खरीदी बिक्री हो रही है। नियमानुसार एसडीएम, टाउन व कंट्री प्लानिंग कार्यालय और नगर पालिका में आवेदन देकर अनुमति लेनी होती है। लेकिन प्लाटिंग के लिए कहीं से भी कोई अनुमति नहीं ली जा रही है। अब कार्रवाई करने की बातें अधिकारी कर रहे है। ग्राम पंचायत अरेकेल में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का कारोबार फलफूल रहा है। वही सरपंच शिवप्रसाद डड़सेना का कहना है कि प्लाटिंग करने के संबंध में किसी प्रकार की अनुमति नही लेने की बात कही गई।

इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी

बसना शहर के साई विहार, रत्ना खनिज बिल्डकॉन, कौशल्या विहार, श्रीजी विहार, वार्ड क्रमांक 6, राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे, टिकरापारा, वार्ड नम्बर 2 समेत अनेक स्थानों पर अवैध कॉलोनियों की सूची कलेक्टर महासमुंद को भेजा गया है। वहीं संजय बर्तन वाले घर से लग कर बसना-बंसूला सीमा क्षेत्र में, अरेकेल ग्राम और डिपा में, खेमड़ा पंचायत अंतर्गत सोनी कॉलोनी समीप अनेक स्थानों पर खरीदी बिक्री जारी है.

अवैध प्लाटिंग के संबंध में पहले 3 लोगों को नोटिस जारी हुआ था, जिसके पश्चात जानकारी मिलने पर और 15 लोगो को नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय अपना कार्रवाई कर रही है।

लक्ष्मण मिश्रा
तहसीलदार, बसना

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काका खबरीलाल

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