सरायपाली

सरायपाली:आरोपी को 14 साल की सजा

सरायपाली। सिंघोड़ा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास पुलिस द्वारा एक आरोपी के पास से 50 किलोग्राम गांजा जब्त किए जाने के लगभग 7 माह पूर्व के एक मामले में विगत दिनों  श्रीमती शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सरायपाली के द्वारा विगत दिनों आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मिली जानकारी अनुसार विगत 17 फरवरी 2024 को थाना सिंघोड़ा के द्वारा ग्राम रेहटीखोल के पास से एक जिप्सी वाहन क्रमांक आर जे 28 यूए 0760 से 50 किलोग्राम गांजा जब्त कर उसका परिवहन कर रहे आरोपी वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम पिलाना थाना कलानौर जिला रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही करते हुए न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अभियोजन का संचालन देवेंद्र कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक एनडीपीस के द्वारा किया गया था।

AD#1

काका खबरीलाल

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. kakakhabarilaal@gmail.com

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!