महासमुंद :फोटो वायरल करने की धमकी देने वाला नाबालिग को 20 साल का कारावास



महासमुंद (काकाखबरीलाल). फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कृत्य के मामले में लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने अपराध दोष सिद्ध होने पर डबरा पारा बागबाहरा निवासी 20 वर्षीय मो. आलम खान पिता जिया उलहक खान को लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधियम 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। अभियोजन के अनुसार आरोपी मो. आलम खान ने 27 दिसंबर 2021 से 6 फरवरी 2022 तक नाबालिग से संबंध बनाता रहा। पहले कालेज घूमाने के बहाने मोटर साइकिल में बिठाकर एक लाज में दुष्कर्म किया और मोबाईल से अश्लील फोटो खीचकर वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत कोर्ट को सौंपा था। आरोप दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सलीम कुरैशी ने पैरवी की।



















