छत्तीसगढ़

सरायपाली : अवैध महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

 

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद श्री विवेक शुक्ला द्वारा लगातार जिला महासमुंद में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भुलकर साहू तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस(सरायपाली) श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक आशीष वासनिक एवं स्टाफ द्वारा सरायपाली थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले संदेही व्यक्तियों पर सतत निगाह रखी जा रही है इसी दौरान दिनांक 09.02.2022 को मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बोंदा रोड़ किनारे एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक बोरी वाले थैला में तीन जरीकेन में अवैध हाथ भट्ठी की कच्ची महुआ शराब लेकर बिक्री वास्ते ग्राहक का इंतजार करते खड़ा है कि मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर एक व्यक्ति अपने पास थैला लेकर खड़े मिला जिसे घेराबंदी कर पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम उग्रेसन चौहान पिता सुरितराम चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बोंदा का बताया जिसके पास से एक सफेद बड़ा प्लास्टिक थैला के अंदर 05 लीटर वाली 03 जरीकेन में भरी हुई जुमला 15 लीटर हाथ भट्ठी की कच्ची महुआ शराब कीमती 3000 रूपये को विधिवत जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया। आरोपी का उग्रेसन चौहान पिता सुरितराम चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बोंदा कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष वासनिक , सउनि सोनचंद डहरिया आरक्षक दिनेश बुडेक, प्रकाश साहू, लोकनाथ सिंह, अनिल मांझी तथा अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

छत्तरसिंग पटेल

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