छत्तीसगढ़

महासमुंद : दोष साबित होने पर मिली उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने बुंदेली चौकी थाना तेंदूकोना ग्राम बिराजपाली निवासी बीरसिंह बरिहा पिता लिंगराज बरिहा (26) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी।अभियोजन के अनुसार 9 मार्च 2020 को रात्रि 9 बजे के आसपास बिराजपाली निवासी चंद्रभान बरिहा ने बुंदेली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब शाम 7 बजे उनके चाचा वेदप्रकाश उर्फ बउ बरिहा के साथ घर आ रहे थे उसी समय रास्ते में टिकेश्वर उर्फ टुकु चौहान के किराना दुकान में रूककर खुटका खरीदकर मोटरसाइकिल के पास खड़े थे उसी समय आरोपी बीरसिंह बरिहा अपने हाथ में टंगिया पड़कर आए और चाचा वेदप्रकाश के साथ गाली-गलौच कर टंगिया से उसके सिर में प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ। आरोपी के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया था। आरोपी और मृतक के बीच तालाब में मछली को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसके कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।

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काका खबरीलाल

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