छत्तीसगढ़ में सोमवार से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, वेबसाइट और ऐप लॉन्च

रायपुर. राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में शराब के अभाव में स्प्रिट, सेनिटाइजर और अल्कोहॉल आधारित अन्य पदार्थों के सेवन से हो रही मौतों के बाद सरकार ने शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery Of Liquor) का आदेश जारी कर दिया है। शनिवार को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान जारी किया है कि सोमवार से शराब की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की जाएगी। रायपुर में 9 अप्रैल से शराब दुकानें बंद हैं। अन्य जिलों में 5 अप्रैल से शराब दुकानें नहीं खुली हैं।
इसी का फायदा शराब तस्कर (Liquor Smuggler) जमकर उठा रहे हैं। इससे शासन को राजस्व की क्षति के साथ जनहानि भी हो रही है। आबकारी विभाग से जारी आदेश के मुताबिक शुरुआत में राजधानी में चार शराब दुकानों से होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की जाएगी। होम डिलीवरी के लिए पूर्व में तय शुल्क ही लिया जाएगा। सरकार ने होम डिलीवरी की जाने वाली शराब की मात्रा भी तय कर दी है।
वेबसाइट और ऐप लॉन्च
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी ने कहा, सोमवार से शराब की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की जा रही है। जिसके लिए ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई है। जिससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर बैठे सुविधा का लाभ मिल सके।
यह है शर्तें
- शराब की डिलीवरी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक डिलीवरी बॉय के माध्यम से की जाएगी। होम डिलीवरी की अवधि में जिले के कलेक्टर के द्वारा वृद्धि या कमी की जा सकती है।
- ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग की वेबसाइट सीएएमसीएल डॉट इन है। एंड्राइड फोन में सीएसएमसीएल एप के माध्यम बुकिंग की जा सकती है।
- ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा।
- एक ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5 लीटर तक ही ऑर्डर कर सकता है।
- होम डिलीवरी दुकान से सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही दी जाएगी।
- शराब की कीमत, डिलीवरी चार्ज रुपए 100 रुपए जीएसटी तथा पेमेंट गेटवे चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
-ऑर्डर की हुई शराब नहीं लेने पर ऑनलाइन रिफंड भी किया जाएगा। - ग्राहक का ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ग्राहक को डिलीवरी के लिए ओटीपी आएगा। जिसे डिलीवरी ब्वाय को बताना अनिवार्य होगा।
























