सरायपाली

सरायपाली : आरोपी को आजीवन कारावास

बसना थाना के ग्राम केसरपुर में विगत वर्ष एक व्यक्ति द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी। जिसे 29 सितंबर 2022 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक आरएल पटेल ने बताया कि विगत वर्ष 25 फरवरी 2021 को भूषण लाल पटेल ने अपनी पत्नी रायमोती पटेल का गांव के ही चिंतामणि उर्फ चिंटू पटेल पिता हीरालाल (20) के द्वारा हत्या किए जाने आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा आरोपी चिंटू के खिलाफ 302 के तहत अपराध कायम किया गया था। 29 सितंबर 2022 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली शोभना कोष्टा द्वारा आरोपी चिंटू को धारा 302 के तहत अपराध सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास व 100 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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