छत्तीसगढ़

सरायपाली : अवैध रूप से इमारती लकड़ी तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार

 

सरायपाली पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी करते ट्रक को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली मुखबिर से सूचना मिली की कंटेनर ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 में अवैध रूप से लकड़ी उड़िसा की ओर से रायपुर ले जा रहे हैं , सूचना पर पुलिस ने सरायपाली NH 53 चौधरी ढाबा के पास नाकाबंदी किया गया जो कुछ देर पश्चात मुखबिर के बताये अनुसार ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 आते दिखने पर रोककर चालक का नाम पुछने पर भगवान सिंह त्यागी पिता छोटेलाल त्यागी, परिचालक मनसुख पिता चोबसिंग तथा एक अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश पिता मेवाराम कुशवाहा तीनो साकिनान धौलपुर (राजस्थान) का होना बताये गाड़ी मे लोड माल के संबंध में पुछताछ करने पर गाड़ी मे चावल लोड कर अंकित ट्रेडर्स गुढियारी रायपुर ले जाना बताये एवं चावल के संबंधित दस्तावेज दिखाये। गाड़ी को खोलकर चेक करने पर गाड़ी में चावल के जगह लकड़ी लोड होना पाया गया। लकड़ी लदी होने के संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये तथा एक अन्य ट्रक को कृष्णा पैलेस होटल सरायपाली के पीछे वाले हिस्से में लोड खड़ी होना बताये। मौके से ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 तथा तीनो व्यक्तियो के साथ कृष्णा पैलेस होटल भंवरपुर रोड सरायपाली पहुंचकर चेक करने पर होटल के पीछे वाले हिस्से में एक ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 8698 खड़ी मिली, ट्रक चालक से नाम पुछने पर अपना नाम शिवसिंह तथा परिचालक ने नाम रामप्रकाश कुशवाहा बताया, गाड़ी में लदे सामान के संबंध में पुछने पर चावल लोड होना बताया एवं बालाजी राईस ट्रेडर्स रायपुर ले जाने के संबंध में दस्तावेज दिखाया। ट्रक को खोलकर देखने पर उसमें भी चावल के जगह लकड़ी होना पाया गया। विस्तृत पुछताछ हेतु दोनो ट्रको चालको, परिचालको को थाना लाया गया, पुछताछ में उन्होने ट्रक में सरायपाली के अविनाश उर्फ सन्नी चावला के द्वारा खैर लकड़ी लोड करवाना बताये तथा लकडी के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया। दोनो ट्रको चालको द्वारा गलत दस्तावेज के सहारे अवैध रूप से इमारती लकड़ी को चोरी कर परिवहन करते पाए जाने पर भादवि धारा 379,468,471 , भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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छत्तरसिंग पटेल

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