बालोद

पत्नी को तलाक के लिए प्रताडि़त करने वाला हॉस्टल अधीक्षक गिरफ्तार

बालोद(काकाखबरीलाल)।पत्नी को दो साल से यातनाएं देने व जान से मारने की धमकी देने वाले आश्रम अधीक्षक के खिलाफ कच्चे पुलिस ने धारा 498 (क) 294, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को रिमांड में लेकर न्यायालय में पेश किया गया। पीडि़त महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कांकेर से की थी।

डौंडी निवासी पीडि़ता के अनुसार 2008 में उनका विवाह ग्राम चिखली निवासी राकेश गौर के साथ हुआ था। 12 साल के वैवाहिक जीवन में दोनों बस्तर क्षेत्र के भैंसमुंडी व भैसाकन्हार में सहायक शिक्षक एलबी पद पर कार्यरत रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिछले दो वर्ष से शिक्षक पति ने अपने पत्नी को लगातार शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा देना शुरू कर दिया। आए दिन उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। जिसकी लिखित शिकायत महिला ने भानुप्रतापुर पुलिस से की।

इस बीच महिला ने पति के व्यवहार में सुधार आ जाने की मंशा एवं दो बेटियों के भविष्य के मद्देनजर शिकायत वापस लेते रही। गत 9 अप्रैल को उसके पति ने हंसिया व सब्बल लेकर दौड़ाया। ग्राम सरपंच पटेल व गणमान्य नागरिकों ने आरोपी को समझाया। इस पर माफी मांगी और दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करने की बात कही।

दो दिन बाद 11 अप्रैल को पुन: पत्नी को हाथ-मुक्के से मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ दो बेटियों को भी घर से निकाल दिया गया। जिन्हें ग्राम के कोटवार संतोष टांडिया ने उसके मायके डौंडी लाकर छोड़ा। पीडि़ता ने बताया कि दो साल से उसका पति उससे तलाक चाह रहा है। तंग आकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कांकेर से शिकायत की।

महिला ने बताया कि उसके सास-ससुर भी मानसिक प्रताडऩा करते हैं। जिससे वो डरी हुई है। शिकायत को कांकेर एसपी ने गंभीरता से लेते हुए चौकी थाना कच्चे को आदेशित किया, तब जांच की गई। जांच के बाद भैसाकन्हार के बालक आश्रम अधीक्षक चार्ज में पदस्थ आरोपी राकेश गौर के विरुद्ध अपराध कायम किया गया।

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Ramkumar Nayak

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