बागबाहरा

बागबाहरा: नाबालिक बालिका को जान से मारने का प्रयास करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 28/02/2023 को प्रार्थी आवेदक मनीष सिन्हा पिता शत्रुहन सिन्हा निवासी कठिया नं. 02 अभनपुर जिला रायपुर द्वारा अपनी छोटी बहन को दिनांक 24/02/2023 को जय गुरूदेव मानस आश्रम पतेरापाली के सेवादारों नरेश पटेल, भोजराम साहू, राकेश दीवान द्वारा जान से मारने की नियत से मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये डण्डे से मारपीट कर जलती हुये लकड़ी को मुंह में डाल देने ,जिससे उसके पैर ,जांघ, पीठ ,दोनों भुजा गला, मुह एवं होठ , जीभ , तालु को जला दिये है जिससे वह गंभीर रूप से घायल है जिसे ईलाज हेतु चण्डी अस्पताल बागबाहरा में भर्ती किया गया है, के संबंध में कार्यवाही हेतु एक लिखित आवेदन दिया। उक्त आवेदन की जांच पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश राव तथा अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री अजय शंकर त्रिपाठी के निर्देशन में तत्काल चण्डी अस्पताल बागबाहरा रवाना हुआ चण्डी अस्पताल पहुचकर पीडिता कुमारी जागृति सिन्हा की मुलाहिजा कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा पीडि़ता की चोंट की प्रकृति गंभीर होना और समय में ईलाज नही होने पर मृत्यु होना संभव लेख किया गया है। उक्त शिकातय की जांच के दौरान आरोपियों के द्वारा अपराध का घटित करना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 307,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, विवेचना के दौरान उक्त आरोपियों के पता साजी हेतु थाना बागबाहरा से रवाना होकर ग्राम पतेरापाली पहुचकर जय गुरूदेव मानस आश्रम गये जहां उक्त आरोपियों का पता तलाश किया गया जो आश्रम में छिपे होने के संदेह होने पर आश्रम के आसपास पता किया जिन्हे आश्रम से उक्त आरोपियों को हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा अपना- अपना जुर्म स्वीकार किया गया एवं बताया कि भोग लगाने के संबंध में उनका विवाद बालिका से हुआ था , गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है । घटना में प्रयुक्त एक लकडी का डण्डा एवं एक नग जले हुये लकडी का डण्डा को आरोपियो के द्वारा पेश करने पर समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है।
1.नरेश उर्फ सोनू पटेल पिता रूपसिंह पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी पतेरापाली बागबाहरा 2. भोजकुमार साहू पिता हेमुराम , उम्र 27 वर्ष निवासी भैंसातरा थाना राजिम जिला गरियाबंद 3. राकेश कुमार दीवान पिता नरेश दीवान उम्र 40 वर्ष निवासी भालूचुआं थाना बागबाहरा
को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, asi जनक पटेल, asi तिलक ठाकुर, प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा , आरक्षक इंद्रजीत साहू का योगदान रहा ।

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