सरायपाली

सरायपाली : आबकारी अधिकारियों द्वारा झूठा केस बनाने एवं घर में रखे पैसे लूट कर ले जाने की शिकायत

आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम मानपाली के एक घर में जबरन घुसकर शराब का झूठा केस बनाने एवं घर में रखे 40,000 रुपए लूटकर ले जाने की शिकायत घरवालों के द्वारा की गई है। घर वालों के द्वारा इस संबंध में शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक महासमुंद, जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली तथा एसडीओपी सरायपाली को लिखित में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार ग्राम मानपाली के जयंती बाघ एवं महेंद्री बाघ ने उपरोक्त अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि कल 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे आबकारी विभाग के एक दल जिसमें 5 परूष 1 महिला अधिकारी थी, ने बिना किसी पूर्व सचना के घर में जबरन घुसकर खोज बीन किये, तब घर में श्रीमति जयंती बाघ, श्रीमति महेन्द्री बाघ, तथा वृध्द बिरो बाघ मौजूद थे। जांच के समय आवेदकगण दो महिला व एक वृध्द पुरूष सदस्य ही थे। जांच के दौरान आबकारी विभाग के दल द्वारा आधार कार्ड बिरो बाघ, जयंती का वोटर आईडी कार्ड तथा नगद 40,000 रू घर में रखे बैग से निकालकर ले गये। जांच के समय कोई भी शराब अथवा संदिग्ध सामान नहीं पाया गया, तब आबकारी के उक्त दल ने अपने पास रखे शराब को घर के दरवाजा के सामने रखकर फोटो खींचा और वृध्द बिरो बाघ को अपने साथ गांव के बाहर ले जाकर मारपीट कर उसे शराब अपना है कहने को कहे। फिर वापस आकर घर में सभी आवेदकगणों का हस्ताक्षर लिए और सभी को छोड़कर चले गये। आबकारी विभाग के एक कर्मचारी द्वारा स्वयं अपने हाथ से अपना मोबाइल नं. 7974678635 व पता जगन्नाथ विहार झिलमिला लिखकर दिया गया है और दिनांक 25 अगस्त को सुबह 20,000 रू लेकर आने, अन्यथा घर के सभी लोगो के विरूद्व कार्यवाही की धमकी दी गई है। आबकारी विभाग की झूठी कार्यवाही के साक्षी – महेन्द्र टोप्पो व संजीव बाघ हैं, जिन्होंने इस घटना को देखा है। इस समय घर के पुरूष सदस्य भोलानाथ बाघ व राजकुमार बाघ घरेलु कार्य से बाहर गये हुए थे। आवेदकों ने घर में रखे उक्त 49,000 रूपए 22 अगस्त को बैंक से निकाला था, जिसमें से 9,000 रूपए खर्च करने पश्चात 40,000 रूपए शेष बचा था, जिसे आबकारी विभाग के लोग ले गए और पुनः 20,000 रूपए की मांग कर रहे है। गांव से बाहर अवैध कार्यवाही करने की धमकी और प्रयास कर रहे है। उन्होंने आबकारी विभाग द्वारा घर से ली गई राशि को वापस दिलाने तथा आबकारी विभाग के अवैध कार्यवाही से सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किये जाने की मांग की है। आबकारी विभाग ने पकड़ा 27 लीटर कच्ची महुआ शराब इस संबंध में आबकारी इंस्पेक्टर उत्तम बुद्ध से चर्चा किए जाने पर उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को आबकारी वृत सरायपाली अंतर्गत आरोपी वर बाघ पिता पुस्तम बाघ उम्र 61वर्ष जाति राउत ग्राम मानपाली, थाना सिंघोड़ा महासमुंद के कब्जे से 4लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब और उसकी ग्राम के ही आरोपिया जयंती बाघ पति भोलानाथ के कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब जब्त कर दोनो के विरूद्ध आबकारी एकट के धारा 34(1)क के तहत अपराध दर्ज किया गया तथा एक आरोपी भोलानाथ बाघ उर्फ कलिया पिता वीर बाघ के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग के जाते ही उक्त आरोपी फरार हो गया, जिसकी पतासाजी की जा रही है। श्री बुद्ध ने बताया कि पूर्व में भी 15 मई को उक्त आरोपियों के घर के बाड़ी से 11 लीटर महुआ शराब और 100 किलो महुआ लहान जब्त किया गया था। परंतु आरोपियों के द्वारा इनकार किए जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत लावारिश प्रकरण दर्ज करना पड़ा। यह आदतन अवैध शराब का काम करते हैं। इनके परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है।

काका खबरीलाल

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