सरायपाली:विधायक के फर्जी लेटरहेड व हस्ताक्षर से सीएम को भेजा पत्र जानिए मामला

सरायपाली। सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरी नंद के नाम और लेटरहेड का कथित रूप से फर्जी इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजने के मामले में सरायपाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 319(2), 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार विधायक सरायपाली के निज सहायक विभीषण चौहान ने 26 सितंबर 2026 को थाना सरायपाली में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने विधायक कार्यालय के लेटरहेड की डुप्लीकेट प्रति तैयार कर उस पर विधायक श्रीमती चातुरी नंद के हिंदी में हस्ताक्षर का फर्जी इस्तेमाल किया। इसके बाद क्रमांक 80/2026, दिनांक 18 सितंबर 2026 का एक पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन नया रायपुर के नाम भेजा गया।
उक्त पत्र में महासमुंद जिले के लोक निर्माण विभाग उप संभाग सरायपाली में पदस्थ सब इंजीनियर मुकेश नायक द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कराए जाने संबंधी शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध जांच कार्रवाई भी की गई। बाद में विधायक कार्यालय के संज्ञान में आया कि उक्त पत्र विधायक द्वारा जारी नहीं किया गया था और न ही उसका क्रमांक कार्यालय के अधिकृत अभिलेख से संबंधित था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि विधायक कार्यालय द्वारा उक्त विषय में किसी व्यक्ति को पत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई थी। फर्जी लेटरहेड और हस्ताक्षर के इस्तेमाल से विधायक एवं कार्यालय की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता प्रभावित होने की बात भी शिकायत में कही गई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 319(2), 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश एवं मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत के साथ फर्जी पत्र की छायाप्रति, मूल लेटरपैड तथा मूल हस्ताक्षरयुक्त लेटरपैड की छायाप्रति भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।





























