सरायपाली : टोनही कहने का आरोप लगाते हुए थाना में शिकायत

सरायपाली (काकाखबरीलाल). सिंघोड़ा थानांतर्गत ग्राम बांजीबहाल के एक व्यक्ति के द्वारा उसके परिवार के कुछ लोगों को ग्राम के ही दो लोगों एवं एक बैगा के द्वारा टोनही कहने का आरोप लगाते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराया गया है।

थाना से मिली जानकारी अनुसार आवेदक कृष्णचंद्र प्रधान पिता बिहारी प्रधान उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बांजीबहाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि विगत 8 अक्टूबर की रात्रि लगभग 08:00 बजे बाल्मिकी साहू ने उसके घर में आकर बताया कि उसकी बहु शोभावती की तबियत खराब है, जिसे बैगा के पास झाड़ फूंक कराने के लिए ग्राम जामदलखा लिया गया है। जामदलखा के बैगा श्रीराम साहू के यहां शोभावती का झाड़ फूंक तंत्र मंत्र चल रहा था। शोभावती को देवी चढ़ा था एवं वह झूप रही थी। इस दौरान बैगा के पूछने पर शोभावती ने बताया कि गहलो साहू आल्हादिनी साहू, मंजूरी प्रधान मेरे उपर तंत्र
विद्या करके मुझे खा रहे हैं। तीनों टोनही हैं, मेरा तबियत बिगाड़ रही हैं। उसके कुछ समय बाद वे लोग सब घर वापस आये। 10 अक्टूबर को रात्रि में गांव के सरपंच सरोज प्रधान, पंच मधुसुदन चौधरी, वृंदावन विशाल, नरेन्द्र विशाल, ग्रामीण जादबो बारिक, सपनो साहू को घर ग्रामीण जादबो बारिक, साहू को घर में बुलाकर मीटिंग किये और बाल्मिकी साहू को बुलाया गया, जिसपर उसने घर में नहीं गली में मीटिंग रखने पर आने की बात कही। तब गांव के गली में मीटिंग रखने पर बाल्मिकी ने बैगा के पास जाने एवं शोभावती के द्वारा उक्त तीनों को टोनही कहने की बात बतायी। साथ ही स्वयं बाल्मिकी ने भी उक्त तीनों महिलाओं को टोनही कहते हुए उसकी बहू का स्वास्थ्य खराब करने की बात कही। इस प्रकार प्रार्थी कृष्णचंद ने उसकी मौसी गहलो साहू, भाभी आल्हादिनी साहू एवं पत्नि मंजूरी प्रधान को बाल्मिकी, शोभावती एवं बैगा श्रीराम साहू के द्वारा
टोनही कहकर बेइज्जती करने की बात कहते हुए उनपर कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थी के शिकायत पर पुलिस ने बाल्मिकी, शोभावती एवं श्रीराम के खिलाफ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 4,5,6 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है।

























