छत्तीसगढ़

पारले-जी की एजेंसी दिलाने के नाम पर 22 लाख की ठगी

वाड्रफनगर के कारोबारी ने अंबिकापुर के कारोबारी पर पारले-जी की एजेंसी दिलाने के नाम पर करीब 22 लाख की ठगी करने का आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले में अग्रिम जमानत के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज किया। वाड्रफनगर के कारोबारी दीपक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अंबिकापुर के व्यवसायी सियाराम अग्रवाल के द्वारा पारले जी की एजेंसी दिलाने के नाम पर चार किस्तों में करीब 22 लाख रुपए ले लिए, परंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी एजेंसी नहीं दिलवाया गया, वहीं पैसा वापस मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी जाती रही एवं झूठे केस में फंसा दिए जाने की भी बात की जाती रही। जिसके बाद दीपक अग्रवाल ने वाड्रफनगर चौकी में सियाराम अग्रवाल के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कराया। दीपक अग्रवाल के आवेदन पर सियाराम अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, वहीं सियाराम अग्रवाल ने अधिवक्ता के माध्यम द्वितीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक विपिन बिहारी सिंह ने की। न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया।

छत्तरसिंग पटेल

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