छत्तीसगढ़

सरायपाली : हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंबुलकर साहू एवम एसडीओपी सरायपाली श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम में तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली में पदस्थ थाना प्रभारी आशीष वासनिक की कार्यवाही आज दिनांक 06/02/2022 के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी काला कलर के बैग के अंदर अवैध कच्ची महुआ हाथ भट्टी शराब रखकर CD deluxe मोटर साइकिल CG 0 6 GM 56 28 से सागरपाली होते हुए सरायपाली की ओर कुछ देर में जाने वाले हैं की सूचना पर थाना के सामने उन्हें रोकने का प्रयास किया गया पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़ने के चक्कर में स्लिप खाकर थाने के सामने ही गिर गया जिसे दौड़कर पकड़े संदेही को अपना नाम पता पूछने पर अपना नाम नरेश सोनवानी पिता लक्ष्मण सोनवानी उम्र 30 वर्ष जाति घसिया साकिन वार्ड नंबर 11 बाजारपारा सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया जिसे चेक करने पर काले कलर के बैग के अंदर एक 10 लीटर वाली सफेद प्लास्टिक जरकिन में कुल 10 लीटर भरी हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रूपए व परिवहन में उपयोग किए मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स क्रमांक CG06GM5628 कीमती 40000 रूपए जुमला कीमती 42000 रूपये को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली मेंअपराध क्रमांक 44 /22 धारा 34(2)आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया संपूर्ण कार्यवाही में एएसआई सोनचंद डहरिया आरक्षक भूपेश प्रधान सरफुद्दीन अंसारी का व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

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छत्तरसिंग पटेल

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